तदर्थ शिक्षकों को नियमित किये जाने का शिक्षा निदेशक, माध्य मिक ने दिये कड़े निर्देश ; डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल- नियमित करते समय केवल निर्धारित समय सीमा एवं निरं तर ता को ही ध्यान में रखे सक्षम अधिकारी : ओम प्रकाश त्रिपाठी
लखनऊ, 11 फरवरी। प्रदेश के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्य मिक शिक्षण संस्थानों में विगत ७ अगस्त १९९३ से ३० दिसंबर २००० के मध्य नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को नियमित किये जाने के संबंध मे शिक्षा निदेशक डॉ महेंद्र देव ने सक्षम अधिकारियों को कड़े निर्देश प्रदान कर दिया है।
उक्त जान कारी उ प्र माध्य मिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं संगठन प्रवक्ता ओंम प्रकाश त्रिपाठी ने आज यहाँ जारी अपनी एक विशेष वार्ता में दी है। तदर्थ शिक्षकों के विनिय मि ती कर ण के लिए उ प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम २०१६ की धारा ३३- ( छ) के अंतर्गत ७ अगस्त १९९३ से ३० दिसंबर २००० की निर्धारित सीमा अवधि तक नियुक्त सभी को विनियमि त करने का निर्देश प्रदान किया गया है। संगठन यही मांग लंबी अवधि से करता चला आ रहा है।
शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देश मे मात्र अधि नियम मे वर्णित समय एवं निरंतरता को विशेष रूप से ध्यान में रखे जाने की ओर ध्यान दिये जाने को कहा गया है। वेतन भुगतान पर ध्यान न देकर अन्य वर्णित विंदुओ पर परीक्षन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक नेताओ ने लगातार संगठन की मांग पर जारी स्पष्ट निर्देश के अनुसार ही लभभग तीस तीस सालों से कार्यरत सभी तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर उनके अवरुद्ध वेतन भुगता न किये जाने की मांग को दोहरायी है ।
