
लखनऊ , 30 अप्रैल, campussamachar.com, शिक्षकों की पदोन्नतियों एवं सेवा सुरक्षा का रास्ता साफ हो गया है . शासन की और से इस आशय के आदेश जारी किये गए हैं . ये आदेश निदेशक के अलावा सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए हैं. शिक्षक संगठन लम्बे समय से यह मांग करते आ रहे हैं .
इंटर मीडिएट एक्ट 1921 मे विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने का शासन ने जारी किये निर्देश गए है . उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट ) के प्रादेशिक अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि यह व्यवस्था एक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत लागू किया गया है। यह उ प्र शिक्षा सेवा आयोग में व्यवस्था होने तक के लिए की गयी है। इसके तहत उ प्र माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग १९८२ के गठन् से पहले लागू शिक्षकों एवं संस्था प्राधनो की पदोन्नतियों के लिए लागू इंटरमीडियेट एक्ट 1921 मे विहित प्रविधानो के तहत पदोन्नतियों एवं सेवा सुरक्षा व्यवस्था को प्रविधानित किया गया है.
उ प्र माध्यमिक शिक्षक संघ ( पांडेय गुट ) के प्रादेशिक अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं संगठन प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने विधान परिषद में में नेता सदन केशव मौर्या जी के द्वारा इस व्यवस्था को शिक्षा सेवा आयोग मे प्रविधानित किये जाने संबंधी घोषणा को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रावधान को समाहित करते हुए शिक्षकों को पूर्व की व्यवस्था को लागू करने की माँग की है.
