
लखनऊ, 9 सितंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय मान्यता /सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की शैक्षिक पात्रता के लिए 22 अप्रेल 2025 को जारी शासनादेश निरस्त कर दिया है . अब संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किया गया है.
शासन के विशेष सचिव के के गुप्ता की ओर से आज 9 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस आशय का शासनादेश प्रेषित किया गया है . इसमें हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में स्तर के शिक्षकों के लिए अलग-अलग विषयों की शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं . इसके साथ ही इन दोनों श्रेणी के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए भी पात्रता तय की गई है. संस्था के प्रधानाचार्य पद के लिए भी अलग से पात्रता तय की गई है .
विशेष सचिव की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए इस शासनादेश में हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 एवं 11 एवं 12 में अध्यापन के लिए शिक्षकों की विषय वार अलग-अलग पात्रता की गई है . इनमें सभी विषय शामिल है.
शासन द्वारा जारी शासनादेश को देखने के लिए नीचे क्लिक करें
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