आगर-मालवा. प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ 01 अगस्त से होना है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियम जारी कर दिए गए हैं। जारी नियमानुसार आवेदक को सर्वप्रथम ई-प्रवेश पोर्टल या एमपी-ऑनलाइन पर प्रवेश हेतु पंजीयन करवाने के बाद कम से कम 1 व अधिकतम 7 महाविद्यालयों का चयन करना होगा। तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेजों के अन्तर्गत कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची अथवा ऑनलाइन अंकसूची जो (स्वप्रमाणित की हुई), जाति प्रमाण पत्र (स्वयं का अथवा पिताजी के नाम का) तथा ऐसे आवेदक जो मूलत: मध्यप्रदेश के निवासी है किन्तु उन्होंने 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण की हो वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।
ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश में निवासरत रहकर ही 10 वीं 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की उन्हें मूलनिवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदक जो संवर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं जैसे कि दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं स्वंत्रता संग्राम सेनानी के संबधी एवं उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी के पाल्य आदि। महाविद्यालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से किया जावेगा आवेदन के सत्यापित होने या त्रुटि पूर्ण होने की सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज या ईमेल के द्वारा दी जाएगी।
प्रावीण्य सूची के अनुसार महाविद्यालय आबंटित होंगे
प्रावीण्य सूची के अनुसार प्रवेश के लिए महाविद्यालय आबंटित किए जाएंगे। आवेदक अपना आमंत्रण पत्र स्वयं लॉगिन पासवर्ड से अथवा एमपी-ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकेंगे। आबंटन के पश्चात आवेदक प्रवेश शुल्क की प्रथम किस्त राशि 01 हजार रूप्ए (नामांकन शुल्क सहित) का भुगतान एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे। शुल्क भुगतान पश्चात प्रवेश रसीद (एडमिशन स्लिप) का पिं्रट आउट प्राप्त करें। प्रवेश शुल्क के भुगतान के पश्चात ही छात्र का प्रवेश माना जाएगा। नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आवेदक अपनी रुचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक विषय के स्थान पर अन्य किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकते हैं साथ ही किसी भी संकाय से एक जेनेरिक व एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा। 12 वीं में पूरक र्विद्यार्थियों को भी पंजीयन कराना अनिवार्य है।
इस वर्ष कि प्रवेश प्रक्रिया में अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदक को त्रुटि सुधार के अलावा अन्य किसी भी कार्य के लिए महाविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ रेखा गुप्ता ने छात्र छात्राओं से अनुरोध किया है कि अपने आवेदन पत्र में वही मोबाईल नंबर दर्ज करें, जो उनके पास चालू स्थिति में सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान रहे। जिससे के समय-समय पर संदेष के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकें।
