
- भृत्य के माध्यम से शाला अध्यापन कराया जाना, महिला शिक्षकों से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, संविदा शिक्षिकाओं/भृत्य को नौकरी से निकलवाने की धमकी दिया जाने के भी आरोप हैं .
रायपुर , 21 जनवरी, campus samachar.com लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हरि नारायण सिंह प्रभारी प्राचार्य ( मूल पद व्याख्याता एल बी ) शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर, विकासखंड मैनपुर गरियाबंद को निलंबित कर दिया गया है. इन्हें निलंबित करने की वजह जिला प्रशासन द्वारा संचालित गौरव गरियाबंद अंतर्गत सौंप गए दायित्व का निर्वहन निष्ठा पूर्वक नहीं करना, भृत्य के माध्यम से शाला अध्यापन कराया जाना, महिला शिक्षकों से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, संविदा शिक्षिकाओं/भृत्य को नौकरी से निकलवाने की धमकी दिया जाना , वित्तीय प्रभाव सौंपने में अनावश्यक विलंब तथा दिनांक 10 दिसंबर 2024 को शाला में हुई घटना को मीडिया, पत्रकार एवं राजनीतिक पार्टी द्वारा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जिसके कारण शासन प्रशासन की सभी धूमिल हुई .
उक्त छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 की विपरीत गंभीर कदाचरण है . इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियमन नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1 ) ( क) के अंतर्गत हरि नारायण सिंह प्रभारी प्राचार्य मुलपाड़ व्याख्याता लब शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर विकासखंड मैनपुर जिला आगरा बंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद नियत किया जाता है.
जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन के बाद में संबंधित निलंबित को नियमानुसार जीवन निर्वहकता की पात्रता होगी लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ दिव्या उमेश मिश्रा की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं.
देखें आदेश

