
बिलासपुर , 20 जनवरी, campussamachar.com, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम चुनाव 2025 के लिए आज 20 जनवरी को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया कर दिए गए हैं .
इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है . बिलासपुर के जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आज जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि बिलासपुर जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी शासकीय /अर्ध शासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किए जाते हैं . ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जिले में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय पर त्याग नहीं करेंगे.
किसी अधिकारी /कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय प्रस्थान करने पर संबंधित जिला प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे . जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण की ओर से जारी किये गएआदेश की जानकारी सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के साथ ही आयुक्त बिलासपुर संभाग, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर सहित संबंधित अधिकारियों को जानकारी प्रेषित की गई है.
इस आदेश के बाद स्पष्ट है कि कोई भी अधिकारी / कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अवकाश नहीं ले पाएगा और ना ही मुख्यालय से प्रस्थान कर पाएगा . माना जा रहा है कि नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम चुनाव 2025 से जुड़े विभिन्न प्रकार के चुनाव संबंधी कार्य संपादित होने हैं इसलिए जिला प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए भी तत्पर रहेगा.
देखें आदेश

