
- इन शर्तों में कहा गया है कि पहली शर्त यह ऑफलाइन 1641 शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जाएगा.
लखनऊ/प्रयागराज, 14 अक्तूबर , शासन ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानांतरण के संबंध में शिक्षकों को राहत प्रदान करते हुए आदेश जारी किया गया है . शासन की ओर से जारी इस आदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से कहा गया है कि शिक्षकों के ऑफलाइन स्थानांतरण के संबंध में शासन द्वारा कुल 1641 अध्यापकों के ऑफलाइन स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऑफलाइन स्थानांतरण के बारे में शासन से दिशा निर्देश मांगे थे, उसी क्रम में यह दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं . इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं शिक्षकों के ऑफलाइन स्थानांतरण हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 के अधीन निर्मित वे नियमों के अध्याय 03 के विनियम 594 में व्यवस्था विहित की गई है. सम्यक विचारों प्रांत प्रश्नगत स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु शासन ने शर्तें भी लगे हैं और इन्हीं शर्तों के साथ ट्रांसफर की अनुमति प्रदान की गई है.
ट्रांसफर की शर्तें
इन शर्तों में कहा गया है कि पहली शर्त यह ऑफलाइन 1641 शिक्षकों का ही स्थानांतरण किया जाएगा . इसके पश्चात वर्तमान शैक्षिक क्षेत्र में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा . दूसरी प्रमुख शर्त ये है कि कोई भी शिक्षक ऐसे विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा जहां वह पूर्व में रह चुका हो. प्रतिबंधों में यह कहा है यह भी कहा गया है कि शासन स्तर पर यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तुत संख्या 2 3 में भी व्यवस्था व शर्तों के अधीन विषय अंकित स्थानांतरण की प्रक्रिया यह था शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें .
जानिये पूरा मामला
गौरतलब है की शासन द्वारा जारी किए आदेश के मुताबिक ऑफलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया 27 जून को पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर 1641 अध्यापकों के ऑफलाइन ट्रांसफर के मामले लंबित थे. इनहें स्थानांतरित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन से मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया.
आदेश देखें

