अशोकनगर. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE act 2009 ) के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों के द्वारा अपनी न्यूनतम प्रवेश कक्षा में सीट क्षमता का 25% पर कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में अशोकनगर जिले में उक्त योजना का लाभ लेने हेतु कम संख्या में आवेदन किए जा रहे हैं। इस को ध्यान में रखते हुए जिला परियोजना समन्वयक नीरज शुक्ला द्वारा जिले के समस्त पात्र बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के आवेदन तत्काल आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया कराएं। साथ ही आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 30 जून है पात्रता को लेकर वंचित एवं कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र या दस्तावेज के रूप में वही के निवास के संबंध में प्रमाण पत्र आयु की पात्रता नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए। वही कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन हेतु बच्चों के निवासरत बार्ड /ग्राम के पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस में स्थित विद्यालय एवं उनमें आरक्षित सीटों की संख्या की जानकारी पर उपलब्ध होगी। जिस आधार पर आवेदक आवेदन कर सकेगा।
अभिभावकों से अपील
वर्तमान में जिले में पात्र हितग्राही समय रहते योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों के लिए यह अपील की गई है। अपने बच्चों के आवेदन तत्काल पोर्टल पर ऑनलाइन करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही आवेदन पत्र की दूसरी कॉपी निकाल कर आवेदक अपने मोबाइल पर प्राप्त सूचना के अनुसार अपने निकटतम जन शिक्षा केंद्र/सत्यापन केंद्र पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक रूप से करा लें। सत्यापन ना होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। लॉटरी के द्वारा बच्चों को सीट आवंटन होने की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त होने पर बच्चा प्रवेश शीघ्र ही आवंटित विद्यालय में लिया सकेगा।
